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सीबीआई को झटका, नहीं मिली शाह की रिमांड

विशेष अदालत ने बुधवार को सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में गुजरात के पूर्व गृहराज्य मंत्री अमित शाह की पांच दिन की सीबीआई रिमांड की याचिका खारिज कर दी। सीबीआई ने 23 जुलाई को 30,000 पेज की...

सीबीआई को झटका, नहीं मिली शाह की रिमांड
एजेंसीWed, 04 Aug 2010 01:44 PM
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विशेष अदालत ने बुधवार को सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में गुजरात के पूर्व गृहराज्य मंत्री अमित शाह की पांच दिन की सीबीआई रिमांड की याचिका खारिज कर दी।

सीबीआई ने 23 जुलाई को 30,000 पेज की चार्टशीट दाखिल की थी, जिसमें अमित शाह को हत्या, अपहरण और फर्जी मुठभेड़ की साजिश रचने का आरोपी बनाया था। अमित शाह 25 जुलाई को आत्मसमर्ण के बाद से ही न्यायिक हिरासत में हैं।

सीबीआई ने अदालत से अमित शाह के लिए पांच दिन की हिरासत की मांग की थी, जो बुधवार को नामंजूर हो गई। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी ने सोमवार 2 अगस्त को न्यायिक मजिस्ट्रेट एवाय दवे की सीबीआई अदालत में शाह की पांच दिन की रिमांड की मांग की थी। सीबीआई की ओर से पेश तुलसी ने एक सीलबंद लिफाफे में शाह की रिमांड की मांग का कारण पेश किया था, लेकिन अदालत ने इसे नहीं माना।

तुलसी ने सोमवार को अदालत में कहा कहा कि हमने पहले रिमांड की मांग नहीं की थी क्योंकि हमें आशा थी कि शाह सीबीआई की मदद करने के अपने दायित्व को समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

एजेंसी ने इसके पहले साबरमती जेल में शाह से तीन दिन तक पूछताछ की थी, लेकिन खबरों के मुताबिक शाह ने जांच में सहयोग नहीं किया। इसके बाद एजेंसी का यह कदम सामने आया है।

अदालत में शाह का प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने किया। गुजरात के पूर्व गृह राज्यमंत्री और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वाले शाह को सीबीआई ने फर्जी मुठभेड़ के संबंध में गिरफ्तार किया था।

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