फोटो गैलरी

Hindi Newsअदालत ने केशव महिंद्रा को सशर्त जमानत मंजूर की

अदालत ने केशव महिंद्रा को सशर्त जमानत मंजूर की

भोपाल की एक अदालत ने भोपाल गैस त्रासदी के आपराधिक मामले में तत्कालीन मुख्य न्यायाधिक दंडाधिकारी मोहन पी तिवारी द्वारा गत सात जून को सुनाये गये फैसले के खिलाफ सजा पाये सात अभियुक्तों में से एक यूनियन...

अदालत ने केशव महिंद्रा को सशर्त जमानत मंजूर की
एजेंसीThu, 01 Jul 2010 08:35 PM
ऐप पर पढ़ें

भोपाल की एक अदालत ने भोपाल गैस त्रासदी के आपराधिक मामले में तत्कालीन मुख्य न्यायाधिक दंडाधिकारी मोहन पी तिवारी द्वारा गत सात जून को सुनाये गये फैसले के खिलाफ सजा पाये सात अभियुक्तों में से एक यूनियन कार्बाइड इंडिया लि़ के तत्कालीन अध्यक्ष केशव महेन्द्र को गुरुवार को सशर्त जमानत दे दी जबकि छह अन्य अभियुक्तों के खिलाफ आदेश सुरक्षित रख लिया।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष काकडे ने गुरुवार को इस मामले में केशव महेन्द्र को एक लाख रुपये की जमानत और इतनी ही राशि के बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत देने के आदेश दिये। उन्होने अपने आदेश में जिला बार एसोसिएशन को भी अपना पक्ष रखने की इजाजत दे दी।

केशव महेन्द्र को सशर्त जमानत देने के आदेश देते हुए अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस दौरान केशव महेन्द्र प्रत्येक पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होंगे और अदालत की अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जा सकेंगे। अदालत ने केशव महेन्द्र के अलावा छह अन्य अभियुक्तों की जमानत के बारे में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें