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सर्वश्रेष्ठ पांच पर महाराष्ट्र सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट

ग्यारहवीं कक्षा में दाखिले के लिए बेहतरीन पांच विषयों के अंकों की व्यवस्था को बंबई उच्च न्यायालय द्वारा पक्षपातपूर्ण करार दिए जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय...

सर्वश्रेष्ठ पांच पर महाराष्ट्र सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट
एजेंसीThu, 24 Jun 2010 06:12 PM
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ग्यारहवीं कक्षा में दाखिले के लिए बेहतरीन पांच विषयों के अंकों की व्यवस्था को बंबई उच्च न्यायालय द्वारा पक्षपातपूर्ण करार दिए जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय की शरण में जाने का फैसला किया। मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की यहां हुई एक बैठक में यह फैसला लिया गया।

बेहतरीन पांच व्यवस्था के तहत कक्षा 10 की राज्य बोर्ड परीक्षा में छह विषयों में बेहतरीन पांच विषयों के अंकों को दाखिले का आधार बनाया जाता है जबकि सबसे कम अंक वाले विषय छोड़ दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय ने अगले शैक्षणिक सत्र के लिए दाखिला प्रक्रिया के लिए इसे पक्षपातपूर्ण करार दिया।

चव्हाण ने कहा कि 11वीं कक्षा के लिए दाखिले की प्रक्रिया हम 10 जुलाई से शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि 16 लाख छात्रों ने बेहतरीन पांच व्यवस्था के तहत पढ़ाई की है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेएन पटेल और न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा था कि इस प्रणाली से संविधान की धारा 14 का उल्लंघन होता है।

राज्य सरकार का मानना है कि सीबीएससी और आईसीएससी में अंक प्रणाली उदार है जिससे राज्य बोर्ड के छात्रों को नुकसान उठाना पड़ता है और ऐसे में सर्वश्रेष्ठ पांच एकरूपता लाती है।

 

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