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गर्भवति की हत्या के आरोप में उम्रकैद

गर्भवती सौतेली मां और उसके तीन बच्चों की निर्मम हत्या करने के आरोपी को एक स्थानीय अदालत ने उम्रकैद की सजा दी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना अफजलगढ़ के मोहल्ला गौहरअली में गत वर्ष 26 अगस्त को शमशादने...

गर्भवति की हत्या के आरोप में उम्रकैद
एजेंसीWed, 14 Apr 2010 01:10 PM
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गर्भवती सौतेली मां और उसके तीन बच्चों की निर्मम हत्या करने के आरोपी को एक स्थानीय अदालत ने उम्रकैद की सजा दी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना अफजलगढ़ के मोहल्ला गौहरअली में गत वर्ष 26 अगस्त को शमशादने सौतेली मां छोटी, उसकी पुत्री रूखसाना (12), फरजाना (6) और पांच वर्षीय पुत्र फैराज को कुल्हाड़ी से काट डाला। छोटी नौ माह की गर्भवती थी।

त्वरित अदालत के न्यायधीश ने शमशाद को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और एक लाख रूपये जुर्माने से दंडित किया है।

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