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अदालत ने एम्स भेजने संबंधी कोबाड गांधी की अर्जी ठुकराई

दिल्ली की एक अदालत ने इलाज के लिए एम्स भेजने संबंधी शीर्ष माओवादी नेता कोबाड गांधी की अर्जी को नामंजूर कर दिया। गांधी ने आरोप लगाया था कि यहां स्थित तिहाड़ जेल में उन्हें उचित चिकित्सा नहीं मुहैया...

अदालत ने एम्स भेजने संबंधी कोबाड गांधी की अर्जी ठुकराई
एजेंसीThu, 08 Apr 2010 07:30 PM
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दिल्ली की एक अदालत ने इलाज के लिए एम्स भेजने संबंधी शीर्ष माओवादी नेता कोबाड गांधी की अर्जी को नामंजूर कर दिया। गांधी ने आरोप लगाया था कि यहां स्थित तिहाड़ जेल में उन्हें उचित चिकित्सा नहीं मुहैया कराई जा रही है।
   
तिहाड़ जेल अधिकारियों और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी द्वारा जमा की गई रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि गांधी के आवेदन पर निर्देश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

63 वर्षीय गांधी ने अपने आवेदन में आरोप लगाया था कि उन्हें जेल में उचित चिकित्सा नहीं मुहैया कराई जा रही है। गांधी कई बीमारियों से पीड़ित हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई है क्योंकि शरीर के विभिन्न हिस्सों में वह दर्द से पीड़ित हैं।
   
उन्होंने जेल अधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की थी कि उन्हें एम्स या सफदरजंग अस्पताल भेज दिया जाए। हालांकि, अदालत के निर्देश पर हाजिर हुए तिहाड़ जेल के अधीक्षक और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि गांधी को पर्याप्त चिकित्सा मुहैया कराई जा रही है।
   
इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि गांधी को नियमित फिजियोथेरेपी मुहैया कराई जा रही है और जब भी जरूरत हुई उन्हें विगत में इलाज के लिए बाहर ले जाया गया। दोनों शीर्ष अधिकारियों के जवाब पर गौर करते हुए अदालत ने गांधी के आवेदन का निस्तारण कर दिया। गांधी को गत वर्ष 20 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और वह तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।

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