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नलिनी को झटका, नहीं होगी समय पूर्व रिहाई

मद्रास हाई कोर्ट ने राजीव गांधी हत्या मामले आजीवन कारावास की सजा काट रही नलिनी की समय पूर्व रिहाई के लिए आम माफी के तहत दायर याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति ई. धर्माराव और न्यायमूर्ति...

नलिनी को झटका, नहीं होगी समय पूर्व रिहाई
एजेंसीTue, 06 Apr 2010 02:31 PM
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मद्रास हाई कोर्ट ने राजीव गांधी हत्या मामले आजीवन कारावास की सजा काट रही नलिनी की समय पूर्व रिहाई के लिए आम माफी के तहत दायर याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति ई. धर्माराव और न्यायमूर्ति केके शशिधरन की पीठ ने वेल्लोर केंद्रीय जेल में सजा काट रही नलिनी की इस याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले पीठ ने गत 29 मार्च को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

ऐसा दूसरी बार हुआ है जब समय पूर्व रिहाई की नलिनी की अर्जी खारिज कर दी गई है। तमिलनाडु सरकार ने गत 29 मार्च को अदालत को सूचित किया था कि नलिनी को कारागार सलाहकार बोर्ड (पीएबी) की रिपोर्ट के आधार पर रिहा नहीं किया जा सकता।

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