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सज्जन ने दंगों से जुड़े दस्तावेजों के लिए दाखिल की अर्जी

कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने वर्ष 1984 में दिल्ली में हुए सिख विरोधी दंगों से जुड़े कुछ दस्तावेज हासिल करने के लिए दिल्ली की एक अदालत में आज अर्जी दाखिल की। कुमार तथा कुछ अन्य लोग सिख विरोधी दंगों के...

सज्जन ने दंगों से जुड़े दस्तावेजों के लिए दाखिल की अर्जी
एजेंसीMon, 05 Apr 2010 03:10 PM
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कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने वर्ष 1984 में दिल्ली में हुए सिख विरोधी दंगों से जुड़े कुछ दस्तावेज हासिल करने के लिए दिल्ली की एक अदालत में आज अर्जी दाखिल की।

कुमार तथा कुछ अन्य लोग सिख विरोधी दंगों के मामले में अभियुक्त हैं। सत्र न्यायाधीश सुनीता गुप्ता ने सीबीआई को इस अर्जी पर आगामी सात अप्रैल को जवाब दाखिल करने को कहा है।

कुमार ने अपनी अर्जी में दंगों से सम्बन्धित दो मामलों से जुड़े दस्तावेज मुहैया कराने की गुजारिश की है। इन रिकॉर्डों में सुलतानपुरी पुलिस थाने में दर्ज कुछ मामलों से जुड़े न्यायिक तथा पुलिस दस्तावेज और सिख विरोधी दंगों की जांच के सिलसिले में गठित न्यायमूर्ति जी़ टी़ नानावती आयोग की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई सम्बन्धी ज्ञापन की प्रति शामिल है।

सीबीआई के वकील वाई़ क़े सक्सेना ने कहा कि अभियुक्त की ऐसी ही अपील अपर मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पहले ही खारिज की जा चुकी है।

बहरहाल, अदालत ने सीबीआई को कुमार की आज दाखिल की गई अर्जी पर जवाब देने को कहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता एच़ एस़ फूलका ने अदालत को बताया कि सुनवाई अदालत को इन मामलों की कार्यवाही को छह महीने के अंदर सम्पन्न करना होगा।

इस बीच, अदालत ने इस वक्त न्यायिक हिरासत में रखे गए एक अन्य अभियुक्त गिरधारी लाल की जमानत याचिका पर पूर्व में दिये गए अपने आदेश को आज पलट दिया।

कड़कड़डूमा स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने मामले के एक अन्य अभियुक्त खुशहाल सिंह की अर्जी गत 27 मार्च को ठुकरा दी थी। सिंह ने अदालत के अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति उठाते हुए मुकदमों को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की थी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गत एक अप्रैल को वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े दो मामलों को सीबीआई की विशेष अदालत से कड़कड़डूमा के सत्र न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया था।

सीबीआई ने दंगों से जुड़े मामलों में न्यायमूर्ति जी़ टी़ नानावती आयोग की सिफारिश के आधार पर पिछली 13 जनवरी को दो आरोपपत्र दाखिल किये थे।

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