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महिला सैन्य अधिकारियों को मिले स्थायी कमीशनः कोर्ट

सैन्य सेवाओं में कार्यरत महिलाओं के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने केन्द्र सरकार को महिला सैन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने का शुक्रवार को निर्देश दिया। अदालत ने...

महिला सैन्य अधिकारियों को मिले स्थायी कमीशनः कोर्ट
एजेंसीFri, 12 Mar 2010 09:07 PM
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सैन्य सेवाओं में कार्यरत महिलाओं के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने केन्द्र सरकार को महिला सैन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने का शुक्रवार को निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि सरकार ने महिलाओं के साथ उनके पुरूष समकक्षों की तरह सलूक नहीं किया है जिसकी वह हकदार थीं।

सेवारत एवं सेवानिवृत्त 60 से अधिक महिला अधिकारियों की ओर से दायर याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि महिला सैन्य अधिकारियों के साथ उनके पुरूष समकक्षों जैसा रवैया अपनाया जाय। उसने हालांकि लडाई वाले अभियान में उन्हें भेजने की मांग नहीं मानी।

अदालत ने कहा कि पुरूष अधिकारी वही काम कर रहे हैं। अगर उन्हें वह कार्य करते हुए स्थायी कमीशन दिया जा सकता है तो कोई कारण नहीं है कि सक्षम महिला अधिकारी को वह दर्जा न मिले। महिला अधिकारी कोई दान नहीं मांग रही हैं बल्कि अपना संवैधानिक हक जता रही हैं।

अदालत ने सरकार की यह दलील ठुकरा दी कि स्थायी कमीशन भविष्य में होने वाली भर्तियों में ही संभव है। अदालत में गुहार लगाने वाली सेवारत और अवकाशप्राप्त महिला अधिकारियों के मामले में पिछले से यह लाभ नहीं दिया जा सकता।

इस पर अदालत ने कहा कि इन महिलाओं ने देश के सशस्त्र बलों में अभियान के उन क्षेत्रों में बखूबी जिम्मेदारी निभायी जिसके लिये उन्हें भर्ती किया गया। उस हैसियत से उन्होंने 14 से 15 साल काम किया। वह प्रतिवादी (सरकार) से बेहतर की हकदार हैं। कोर्ट ने कहा कि अदालत का दरवाजा खटखटाने वाली इन महिला अधिकारियों को लाभ से वंचित रखने और यह लाभ केवल भविष्य में ही देने का कोई कारण नहीं है।

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