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रुचिका केस में राठौड़ की अपील पर सुनवाई अगले महीने

रुचिका मामले में हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसपीएस राठौड़ को सुनाई गई छह महीने की सजा के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई कर रही एक स्थानीय अदालत ने राठौड़ की अपील पर सुनवाई को 15 अप्रैल तक के लिए...

रुचिका केस में राठौड़ की अपील पर सुनवाई अगले महीने
एजेंसीWed, 10 Mar 2010 03:04 PM
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रुचिका मामले में हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसपीएस राठौड़ को सुनाई गई छह महीने की सजा के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई कर रही एक स्थानीय अदालत ने राठौड़ की अपील पर सुनवाई को 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया है।

राठौड़ ने अपील की थी कि पिछले महीने उन पर हमला हुआ था जिसमें वह घायल हो गए थे और इससे वह उबर रहे हैं। रुचिका के साथ छेड़छाड़ करने के दोषी तथा हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसपीएस राठौड़ को छह महीने की सजा सुनाई गयी है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरएस अत्री ने इस मामले की सुनवाई को अगली तारीख तक स्थगित करने का निर्देश दिया।

हरियाणा पुलिस के साथ राठौड़ और उसकी अधिवक्ता पत्नी आभा मामले की सुनवाई के लिए अदालत पहुंचे। आभा ने अदालत को बताया कि राठौड़ के अधिवक्ता एनडी शर्मा जिला अदालत के बाहर आठ फरवरी को राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक पर हुए हमले से अभी उबर रहे हैं। उत्सव शर्मा नामक एक युवक ने पत्रकार बन कर राठौड़ पर हमला कर दिया था।

उसके बारे में कहा जा रहा है कि वह मनोविकारी था। उसने जिला अदालत के बाहर राज्य के पूर्व पुलिस प्रमुख के चेहरे पर एक छोटे चाकू से तीन बार प्रहार किया। इस हमले में राठौड़ का अधिवक्ता भी घायल हो गया और दोनों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। रुचिका के परिवार के अधिवक्ता पंकज भरद्वाज तथा रुचिका की दोस्त आराधना के पिता आनंद प्रकश भी बुधवार को अदालत में उपस्थित थे। आनंद प्रकाश इस छेड़छाड़ मामले के एकमात्र गवाह हैं।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के न्यायाधीश जेएस सिद्धू ने पिछले साल 21 दिसंबर को राठौड़ का छह महीने की सजा सुनाई थी। इससे पहले भारतीय पुलिस सेवा के इस पूर्व वरिष्ठ अधिकारी को 12 अगस्त 1990 को उभरती टेनिस खिलाड़ी रुचिका के साथ पंचकुला में छेड़छाड़ करने का दोषी पाया था। राठौड़ ने सीबीआई अदालत के फैसले को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में चुनौती दी है। इस साल 13 जनवरी को राठौड़ की अपील स्वीकार कर लिये जाने के बाद पूर्व पुलिस अधिकारी को जमानत दे दी गयी थी।

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