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कृपाशंकर को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत

सुप्रीम कोर्ट ने मुम्बई क्षेत्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह को राहत प्रदान करते हुए उनकी चल-अचल सम्पत्तियों को कुर्क किए जाने के बम्बई हाईकोर्ट के आदेश पर आज रोक लगा...

कृपाशंकर को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत
Tue, 13 Mar 2012 06:48 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने मुम्बई क्षेत्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह को राहत प्रदान करते हुए उनकी चल-अचल सम्पत्तियों को कुर्क किए जाने के बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश पर आज रोक लगा दी। हालांकि न्यायालय ने उनके खिलाफ जांच पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया।

न्यायमूर्ति एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनने के बाद मुम्बई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, उनकी पत्नी एवं परिजनों की सम्पत्तियों को कुर्क करने के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।

खंडपीठ ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में सिंह और उनके परिजनों के खिलाफ जांच जारी रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक ही मुंबई पुलिस आयुक्त अरुप पटनायक इस मामले की जांच करेंगे।

न्यायालय ने याचिकाकर्ता को अगले तीन दिन के भीतर यह शपथ-पत्र देने को कहा है कि वह उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप कुर्क की गई सम्पत्ति की यथास्थिति बरकरार रखेंगे।

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