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बलात्कार मामले में मधुर भंडारकर को राहत

उच्चतम न्यायालय ने अभिनेत्री प्रीति जैन की ओर से लगाये गए बलात्कार के आरोप पर बॉलीवुड फिल्म निर्माता एवं निर्देशक मधुर भंडारकर के खिलाफ आपराधिक सुनवाई पर आज रोक लगा...

बलात्कार मामले में मधुर भंडारकर को राहत
Mon, 09 Apr 2012 04:41 PM
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उच्चतम न्यायालय ने अभिनेत्री प्रीति जैन की ओर से लगाये गए बलात्कार के आरोप पर बॉलीवुड फिल्म निर्माता एवं निर्देशक मधुर भंडारकर के खिलाफ आपराधिक सुनवाई पर आज रोक लगा दी।
    
न्यायमूर्ति एच एल दत्तू और न्यायमूर्ति सी के प्रसाद ने भंडारकर की ओर से अपने खिलाफ मामला रद्द करने के लिए दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए महाराष्ट्र सरकार और अभिनेत्री से जवाब मांगा।

भंडारकर ने बम्बई उच्च न्यायालय के इस वर्ष के शुरू में दिये गए उस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसमें उन्हें मामले की सुनवाई का सामना करने के लिए कहा गया था।
    
अभिनेत्री ने जुलाई 2004 में वर्सोवा पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज करायी थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि वर्ष 1999 से वर्ष 2004 के बीच भंडारकर ने फिल्मों में अभिनेत्री बनाने का झांसा देकर उसका 16 बार बलात्कार किया।
    
प्रीति ने आरोप लगाया कि भंडारकर ने उससे विवाह करने और अपनी फिल्मों में काम देने का वादा किया था लेकिन वह बाद में अपने वादे से पलट गए।
    
गत वर्ष मुम्बई की एक निचली अदालत को जैन की शिकायत तथ्यपूर्ण लगी थी और उसने भंडारकर को सुनवायी का सामना करने के लिए कहा था। भंडारकर ने निजी अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
    
सितम्बर 2011 में पुलिस ने एक रिपोर्ट दायर की थी कि भंडारकर के खिलाफ मामला क्षूठा है। निचजी अदालत ने लेकिन पुलिस की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि भंडारकर के खिलाफ प्रथमदृष्टया मामला बनता है।

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