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आरुषि हत्याकांडः तलवार दंपति को SC से फिर झटका

सुप्रीम कोर्ट ने आरुषि-हेमराज दोहरे हत्याकांड मामले में 14 गवाहों को बयान दर्ज कराने के लिए तलब किए जाने संबंधी डॉ. राजेश और नूपुर तलवार की दूसरी बार दायर याचिका खारिज कर...

आरुषि हत्याकांडः तलवार दंपति को SC से फिर झटका
Tue, 28 May 2013 01:43 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के बहुचर्चित आरुषि-हेमराज दोहरे हत्याकांड मामले में 14 गवाहों को बयान दर्ज कराने के लिए तलब किए जाने संबंधी डॉ. राजेश और नूपुर तलवार की दूसरी बार दायर याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति बीएस चौहान एवं न्यायामूर्ति दीपक मिश्रा की अवकाशकालीन खंडपीठ ने गवाहों के बयान दर्ज कराने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ तलवार दंपति की याचिका निरस्त करते हुए एक बार फिर कहा कि याचिकाकर्ताओं को निचली अदालत के आदेश का पालन करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट में एक ही महीने में दायर तलवार दंपति की यह दूसरी याचिका थी। इससे पहले न्यायालय ने तलवार दंपती की पहली याचिका 13 मई को यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वे निचली अदालत के फैसले के खिलाफ पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएं। न्यायालय ने हाईकोर्ट गए बिना सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए तलवार दंपति को आड़े हाथों भी लिया था।

इसके बाद दंपति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसने निचली अदालत के फैसले को जायज ठहराते हुए याचिका निरस्त कर दी थी। उसके बाद ये लोग शीर्ष अदालत के समक्ष फरियाद लेकर पहुंचे थे। तलवार दंपति ने विशेष अदालत में याचिका दायर करके अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) तथा सीबीआई के तत्कालीन संयुक्त निदेशक अरुण कुमार सहित 14 गवाहों को बयान दर्ज कराने के लिए तलब करने की मांग की थी, लेकिन गत छह मई को निचली अदालत ने उनकी यह याचिका खारिज कर दी थी।

इसके बाद तलवार दंपति सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। उल्लेखनीय है कि नोएडा के जलवायु विहार स्थित घर में 15 और 16 मई 2008 की रात तलवार दंपति की इकलौती बेटी आरुषि तलवार की तेज धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी, जबकि घर के नौकर हेमराज की लाश अगले दिन छत से मिली थी।

सीबीआई का दावा है कि दोनों की हत्या तलवार दंपति ने ही की है। इस सिलसिले में अभियोजन पक्ष के अंतिम गवाह सीबीआई के जांच अधिकारी ने अपना बयान दर्ज करा दिया है, जिन्होंने विशेष अदालत को कहा है कि तलवार दंपति के घर में बाहर से किसी के आने के कोई साक्ष्य नहीं हैं। इसलिए हत्या तलवार दंपति ने ही की है। डॉ. राजेश और नूपुर फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं।

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