यौन अपराधों पर दिल्ली सरकार को नोटिस
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली सरकार को एक नोटिस जारी किया है, जिसके तहत बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत की मांग की गई...
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली सरकार को एक नोटिस जारी किया है, जिसके तहत बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत की मांग की गई है।
न्यायमूर्ति डी मुरुगेसन और न्यायमूर्ति वी के जैन ने दिल्ली सरकार तथा कानून, न्याय और विधायी मामलों के विभाग से इस विषय पर एक मई तक जवाब मांगा है।
अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) के माध्यम से यह मांग की है कि सरकार द्वारा इन मामलों के विशेष अदालतों में सरकारी वकील भी उपलब्ध करवाए जाएं।
जनहित याचिका के मुताबिक बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 के भाग 28 में यह निर्देश दिया गया है कि राज्यों के प्रत्येक जिले में सत्र न्यायालयों के अन्तर्गत विशेष अदालतों की स्थापना अनिवार्य है। भाग 32 में विशेष अदालतों में सरकारी वकील उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है।
याचिका में कहा गया है कि सरकार को इस दिशा में कारवाई के उचित निर्देश दिए जाएं।