कोर्ट ने कलमाडी से जवाब मांगा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन समिति के बर्खास्त अध्यक्ष सुरेश कलमाडी से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें साल 2012 के ओलंपिक खेलों के लिए लंदन जाने से उन्हें रोकने की मांग की गई है।...
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन समिति के बर्खास्त अध्यक्ष सुरेश कलमाडी से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें साल 2012 के ओलंपिक खेलों के लिए लंदन जाने से उन्हें रोकने की मांग की गई है। अदालत ने उन्हें 26 जुलाई से पहले देश से बाहर नहीं जाने को कहा।
अधिवक्ता राहुल मेहरा की ओर से दायर की गई याचिका में अदालत से कलमाडी को लंदन जाने से इस आधार पर रोकने की मांग की गई है कि वह भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय आयोजन में उन्हें देश का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
कलमाडी को नोटिस जारी करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एके सीकरी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ ने तीन दिन के भीतर मेहरा की याचिकाओं पर उनसे जवाब मांगा।
पीठ ने कलमाडी से कहा कि वह लंदन जाने के लिए अपनी पूर्व निर्धारित तारीख से पहले देश छोड़कर रवाना न हों। कलमाडी एशियन एथलीट्स एसोसिएशन और काउन्सिल ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीटस फेडरेशन के सदस्य के तौर पर खेलों के लिए 26 जुलाई को लंदन रवाना होने वाले हैं।
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (आईओए) को नोटिस जारी करते हुए पीठ ने अपने आदेश में कहा कि प्रतिवादी (आईओए और कलमाडी) को नोटिस जारी किया जाए। वह 26 जुलाई को अपनी पूर्व निर्धारित यात्रा की तारीख से पहले देश छोड़कर नहीं जा रहे हैं। मेहरा ने कलमाडी की लंदन यात्रा पर आपत्ति व्यक्त की। उन्होंने दावा किया है कि वह सार्वजनिक धन पर और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी (आईओसी) की आचार संहिता का उल्लंघन करके खेलों में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं।
आगामी 13 जुलाई को विशेष सीबीआई अदालत ने कलमाडी को साल 2012 के लंदन ओलंपिक के लिए 26 जुलाई से 13 अगस्त जाने की अनुमति दी थी। कलमाडी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नैयर ने पीठ से कहा कि उनका मुवक्किल निजी हैसियत से लंदन ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो रहा है और वह आईओए के अध्यक्ष के तौर पर अपनी आधिकारिक हैसियत से नहीं जा रहे हैं। नैयर ने कहा कि वह सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। वह अपनी व्यक्तिगत हैसियत से जा रहे हैं क्योंकि उन्हें वहां बुलाया जा रहा है। अदालत ने पूछा था कि कलमाडी किस हैसियत से लंदन जा रहे हैं।