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शेहला हत्याकांड में बढ़ी आरोपियों की हिरासत अवधि

विशेष सीबीआई अदालत ने सूचना का अधिकार कार्यकर्ता शेहला मसूद हत्याकांड के सभी पांच आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि को 11 जून तक के लिए बढ़ा दी...

शेहला हत्याकांड में बढ़ी आरोपियों की हिरासत अवधि
Sun, 27 May 2012 04:41 PM
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विशेष सीबीआई अदालत ने सूचना का अधिकार कार्यकर्ता शेहला मसूद हत्याकांड के सभी पांच आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि को 11 जून तक के लिए बढ़ा दी है।
   
इस मामले में 25 मई को आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद पांचों आरोपियों जाहिदा परवेज, सबा फारूकी, साकिब अली, इरफान और ताबिश को कल विशेष सीबीआई न्यायाधीश डॉक्टर शुब्रा सिंह के सामने पेश किया गया।
   
अदालत ने उनके न्यायिक हिरासत की अवधि को 11 जून तक के लिए बढ़ा दी और सीबीआई द्वारा दायर किए गए आरोप पत्र की एक-एक प्रति उन्हें दी।
   
सीबीआई के अनुसार 16 अगस्त 2011 को कोह-ए-फिजा में शेहला के घर के बाहर कथित तौर पर शार्प शूटर इरफान ने उसे गोली मारी थी। ताबिश भी घटनास्थल पर इरफान के साथ मोटरसाइकिल पर सवार था और साकिब कुछ दूरी से दोनों पर नजर रख रहा था।
   
संवाददाताओं द्वारा आरोपपत्र पर प्रतिक्रिया पूछने पर जाहिदा ने दावा किया कि वह इस मामले को लेकर बहुत तनाव में हैं। हालांकि उन्होंने इस बारे में और कोई बात नहीं बताई।
   
उनकी करीबी सहयोगी सबा ने आरोप लगाया कि सीबीआई इस मामले से जुड़े लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है और निर्दोषों को फंसा रही है। जाहिदा और अन्य आरोपियों ने सुनवाई के लिए मामले को भोपाल स्थानांतरित करने को कहा लेकिन न्यायाधीश ने कहा कि निर्णय नियमों के अनुसार लिए जाएंगे।
   
इससे पहले सीबीआई ने भाजपा विधायक ध्रुव नारायण सिंह को यह कहते हुए क्लिन चिट दे दिया कि मसूद की हत्या में उनकी कोई भूमिका नहीं थी।

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