शेहला हत्याकांड के आरोपियों को न्यायिक हिरासत
आरटीआई कार्यकर्ता शेहला मसूद के हत्याकांड की कथित प्रमुख षड़यंत्रकारी जाहिदा परवेज समेत सभी पांच आरोपियों को सोमवार को विशेष सीबीआई अदालत ने 18 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज...
आरटीआई कार्यकर्ता शेहला मसूद के हत्याकांड की कथित प्रमुख षड़यंत्रकारी जाहिदा परवेज और उसकी राजदार सहेली सबा फारुकी समेत हाई प्रोफाइल वाले सभी पांच आरोपियों को सोमवार को विशेष सीबीआई अदालत ने 18 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीबीआई) डॉ़ शुभ्रा सिंह की अदालत में जाहिदा और सबा के साथ जिन तीन अन्य आरोपियों को पेश किया गया, उनमें कातिलों का इंतजाम करने का मुलजिम साकिब अली उर्फ डेंजर, कथित सुपारी किलर इरफान और भाडे का संदिग्ध हत्यारा ताबिश खान शामिल हैं।
सीबीआई ने अदालत से मामले के सभी पांच आरोपियों की न्यायिक हिरासत की मियाद बढ़ाने की गुजारिश की, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए उन्हें 18 मई तक जेल भेजने का आदेश दिया। शेहला की उनके भोपाल स्थित घर के बाहर 16 अगस्त 2011 को गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी।
जाहिदा पर आरोप है कि उसने इस हत्याकांड की साजिश सौतिया डाह के चलते रची, क्योंकि 32 वर्षीय आरटीआई कार्यकर्ता की नजदीकियां भोपाल (मध्य) के भाजपा विधायक ध्रुवनारायण सिंह से बढ़ती जा रही थीं।
हालांकि, अदालत कक्ष के बाहर मीडिया के सामने दिये बयानों में जाहिदा सिंह पर शेहला हत्याकांड के मास्टरमाइंड होने का आरोप लगा चुकी हैं।