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जनहित याचिका खारिज, एक लाख का हर्जाना

झारखंड हाइकोर्ट ने राज्यसभा चुनाव रद्द करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज करते हुए प्रार्थी कांग्रेस नेता जयशंकर पाठक पर एक लाख रुपए का हर्जाना लगाया...

जनहित याचिका खारिज, एक लाख का हर्जाना
Thu, 05 Apr 2012 08:06 PM
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झारखंड हाइकोर्ट ने राज्यसभा चुनाव रद्द करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज करते हुए प्रार्थी कांग्रेस नेता जयशंकर पाठक पर एक लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। हर्जाने की राशि झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को देनी होगी।

पाठक ने अपनी याचिका में कहा था कि चुनाव आयोग का यह फैसला असंवैधानिक है। आयोग के निर्णय से पूरे देश में झारखंड की छवि खराब हुई है। चुनाव में हर बार हॉर्स ट्रेडिंग और मनी पावर की बात उछलती है। लेकिन आयोग ने अब तक किसी भी राज्य में चुनाव रद्द नहीं किया है। लेकिन झारखंड में ऐसा निर्णय ले राज्य की छवि खराब करने का प्रयास किया गया।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, ‘ राज्य की जनता प्रार्थी की इस दलील से सहमत नहीं होगी। प्रार्थी ने जनहित याचिका दायर कर जनता की आवाज बनने का प्रयास किया है। चुनाव में मनी पावर का खेल हो और चुनाव रद्द नहीं किया जाए, इस स्टैंड का पब्लिक भी सपोर्ट नहीं करेगी। प्रार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे प्रतीत हो कि आयोग के इस निर्णय से राज्य और यहां की जनता की छवि खराब हुई है।  प्रार्थी की यह वफादारी उनके पार्टी के लिए हो सकती है, लेकिन झारखंड, किसी दूसरे राज्य या देश के साथ नहीं हो सकती।’’

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