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रिश्वत मामले में बीमा कंपनी के सहायक को सजा

केन्द्रीय जांच ब्यूरो की एक अदालत ने रिश्वत के मामले में बीमा कंपनी के सहायक को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ दो हजार रुपयों जुर्माने की सजा सुनाई...

रिश्वत मामले में बीमा कंपनी के सहायक को सजा
Tue, 20 Mar 2012 11:35 AM
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केन्द्रीय जांच ब्यूरो की एक अदालत ने रिश्वत के मामले में बीमा कंपनी के सहायक को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ दो हजार रुपयों जुर्माने की सजा सुनाई है।

ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश धीरेन्द्र कुमार पांडे ने मामले में सुनवाई के बाद न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के तत्कालीन सहायक प्रकाश प्रसाद सिन्हा को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। आरोप के अनुसार ब्यूरो अधिकारियों ने 27 अक्टूबर 1994 को सिन्हा को पटना में एक ग्राहक से उसकी दुर्घटना बीमा की राशि अदा करने एवज में चार सौ रुपयों की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।

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