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बलात्कार और हत्या के दोषी को फांसी की सजा

हरियाणा की सिरसा जिला एवं अतिरिक्त सत्र अदालत ने बुजुर्ग महिला का बलात्कार कर उसकी हत्या करने के जुर्म में एक युवक को फांसी की सजा सुनाई...

बलात्कार और हत्या के दोषी को फांसी की सजा
Tue, 13 Mar 2012 07:10 PM
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हरियाणा की सिरसा जिला एवं अतिरिक्त सत्र अदालत ने बुजुर्ग महिला का बलात्कार कर उसकी हत्या करने के जुर्म में एक युवक को फांसी की सजा सुनाई है।

न्यायाधीश डॉ. नीलिमा शांगला की अदालत ने मंगलवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 75 वर्षीया गुरदैव कौर से बलात्कार कर हत्या करने के दोषी निक्का सिंह को फांसी की सजा सुनाई।

ज्ञातव्य है कि सावंतखेड़ा में पिछले साल 11 फरवरी के दिन वृद्धा घर से मसीता वाली सड़क पर सैर के लिए निकली थी। रास्ते में सरसों के खेतों के पास हैवान निक्का सिंह ने खेतों में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया और बाद में महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी ने उसकी सोने की बाली भी चुरा ली।

मुजरिम निक्का आवारा किस्म का लड़का है। उसने पहले भी गांव की ही महिलाओं सजना देवी तथा राजरानी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी। सारे गांव वालों ने मुजरिम के बुरे चरित्र के खिलाफ गवाही दी।

डॉ. नीलिमा शांगला ने अपने ऐतिहासिक फैसले में लिखते हुए कहा कि मुजरिम निक्का सिंह का यह कृत्य क्रूरतम व जघन्यतम है जिसके लिए फांसी की सजा मुजरिम के लिए उपयुक्त सजा है।

इससे कम सजा देना न्यायसंगत नहीं होगा क्योंकि मुजरिम ने अपनी दादी की उम्र की महिला के साथ दिनदहाडे़ अपनी हवस को पूरा किया और हत्या कर दी जो यह दर्शाता है कि निक्का ने इंसानियत की सभी हदें पार कर दीं।

मुजरिम का जिंदा रहना समाज के लोगों के लिए बड़ा खतरा बन गया है। उसे सैंट्रल जेल अम्बाला में फांसी दी जाएगी।

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