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युवक को जिंदा जलाने के जुर्म में उम्र कैद

हरियाणा के जींद जिला एवं सत्र न्यायधीश रमेंद्र जैन ने एक युवक को जला कर मार डालने के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई...

युवक को जिंदा जलाने के जुर्म में उम्र कैद
Sat, 03 Mar 2012 10:51 PM
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हरियाणा के जींद जिला एवं सत्र न्यायधीश रमेंद्र जैन ने एक युवक को जला कर मार डालने के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

अदालत ने शनिवार को सुनाए गए अपने फैसले में कहा कि जुर्माना राशि अदा न करने पर आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार रधाना गांव निवासी काला ने छह सितम्बर 2010 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके गांव का प्रवीण अपोलो रोड पर उसके साथ किराए पर रहता था।

पांच सितम्बर को उसका अपने पड़ोसी तिलकराज के साथ झगड़ा हो गया था झगड़े के बाद प्रवीण जैसे ही कुछ सामान लेने के लिए बाहर गया तो तिलकराज ने प्रवीण पर तेल छिड़ककर आग लगा दी।

प्रवीण की चीखपुकार सुन कर लोगों ने आग बुझाई उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने प्रवीण की 70 प्रतिशत जली हालत देख पीजीआई रोहतक रैफर कर दिया। घटना के बाद तिलकराज फरार हो गया था पुलिस ने तिलकराज के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया अदालत ने शनिवार को उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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