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हाईकोर्ट के डंडे के बाद हरकत में सरकार

मैनपुरी, हिन्दुस्तान संवाद। हाईकोर्ट के डंडे के बाद सरकार ने निकाय चुनावों की बुङो मन से ही सही तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश के प्रमुख सचिव दुर्गाशंकर ने जिलाधिकारी को भेजे गए पत्र में निर्देश...

हाईकोर्ट के डंडे के बाद हरकत में सरकार
Tue, 13 Dec 2011 12:15 AM
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मैनपुरी, हिन्दुस्तान संवाद। हाईकोर्ट के डंडे के बाद सरकार ने निकाय चुनावों की बुङो मन से ही सही तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश के प्रमुख सचिव दुर्गाशंकर ने जिलाधिकारी को भेजे गए पत्र में निर्देश दिए हैं कि 19 दिसम्बर से पहले राज्य सरकार को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करनी है।

इसलिए 15 दिसम्बर तक हर हाल में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के वार्डो के आरक्षण के प्रस्ताव हर हाल में उपलब्ध करा दिए जाएं। प्रमुख सचिव का पत्र मिलने के बाद जिले में वार्डो के आरक्षण के प्रस्ताव बनाने में जिला प्रशासन जुट गया है।

हाईकोर्ट ने पहले वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निकाय चुनाव करने के निर्देश दिए थे, लेकिन राज्य सरकार ने वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार चुनाव कराने पर हाथ खडेम् कर दिए तो हाईकोर्ट ने सरकार को वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर ही निकाय चुनाव कराने के निर्देश देकर 19 दिसम्बर से पहले निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने को कहा है।

पिछले चुनाव के आरक्षण से नहीं होंगे चुनाव

मैनपुरी। सरकार पर हाईकोर्ट का डंडा पड़ने के बाद बीते 11 दिसम्बर को प्रदेश के प्रमुख सचिव दुर्गा शंकर सिंह ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर हाईकोर्ट में दायर याचिका का हवाला देकर नगरपालिका और नगर पंचायतों के वार्डो हेतु आरक्षण प्रस्ताव मांगे हैं।

भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में हुए निर्वाचन के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए जो वार्ड आरक्षित थे वे वार्ड इस बार के निर्वाचन में उपरोक्त आरक्षित श्रेणियों में आवंटित नहीं होंगे।

अब वार्डो के आरक्षण का आवंटन निकाय चुनाव नियमावली में वर्णिति चक्रानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। शासन ने वार्डो के आरक्षण प्रस्ताव आठ-आठ प्रतियों में मांगे हैं। जिलों से ये प्रस्ताव तीन दिन में सीडी या पेन ड्राइव में 15 दिसम्बर तक निदेशक स्थानीय निकाय के लखनऊ कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। बताया गया है कि वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर वार्डो के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है।

सनद रहे कि हाईकोर्ट में दायर रिट याचिका संख्या 11226/11 संदीप मलहोत्रा बनाम राज्य सरकार पर हाईकोर्ट ने 19 नवम्बर तक निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का फरमान सरकार को सुना रखा है।

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