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हत्यारिन पत्नी को उम्रकैद

भागलपुर, वरीय संवाददाता। देवेन्द्र चौधरी की हत्या मामले में शनिवार को पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव ने उसकी पत्नी अन्नू चौधरी को उम्रकैद और पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा...

हत्यारिन पत्नी को उम्रकैद
Sun, 11 Dec 2011 12:25 AM
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भागलपुर, वरीय संवाददाता। देवेन्द्र चौधरी की हत्या मामले में शनिवार को पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव ने उसकी पत्नी अन्नू चौधरी को उम्रकैद और पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने उसे 3 दिसंबर को दोषी करार दिया था। अन्नू चौधरी जेल से अपनी छोटी बच्ची के साथ कोर्ट में हाजिर हुई थी।

देवेन्द्र चौधरी नवगछिया थाने के तेतरी के रहनेवाले थे। घटना के पहले से देवेन्द्र चौधरी सपरिवार भागलपुर के औद्योगिक थानान्तर्गत मौर्या जुबली कम्प्लेक्स में रहते थे। अन्नू चौधरी ने भांजा पप्पू कुंवर के साथ मिलकर 23 मई, 2007 को घर में देवेन्द्र चौधरी की हत्या की थी।

पप्पू कुंवर फरार चल रहा है। प्राथमिकी देवेन्द्र चौधरी के भाई महेन्द्र चौधरी ने दर्ज कराई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार देवेन्द्र चौधरी को नींद की 24 गोलियां पिलायी गयी। इसके बाद गला काट दिया। अन्नू चौधरी ने 24 मई, 2007 को लाश को एक बक्से में बंद कर स्टेशन ले गई।

सूरत एक्सप्रेस से वह कहीं जाना चाह रही थी। लेकिन बक्से से खून गिरने के चलते कुली ने बक्सा उठाने से इंकार कर दिया। पोल खुलने की डर से अन्नू अपने बच्चों-शिवम, साक्षी और स्नेहा को लेकर ट्रेन पकडक़र फरार हो गई।

रेल पुलिस ने जांच के दौरान बक्से में लाश पायी। रेल थाना में अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। तीन दिन के बाद जानकारी मिलने पर महेन्द्र चौधरी ने औद्योगिक थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई।

पुलिस ने 29 मई, 2007 को भाई के यहां से अन्नू को गिरफ्तार किया था। पुलिस के समक्ष भी अन्नू चौधरी ने भांजा पप्पू कुंवर के साथ मिलकर हत्या करने की बात स्वीकारी थी। कोर्ट में 21 लोगों की गवाही हुई जिसमें अन्नू चौधरी का पुत्र शिवम भी शामिल है।

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