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स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया 18 तक पूरी हो: उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को बडा झटका देते हुए स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया 18 दिसम्बर तक पूरी करके अधिसूचना 19 दिसंबर को जारी करने का निर्देश...

स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया 18 तक पूरी हो: उच्च न्यायालय
Mon, 05 Dec 2011 05:01 PM
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को बडा झटका देते हुए स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया 18 दिसम्बर तक पूरी करके  अधिसूचना 19 दिसंबर को जारी करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति डी.पी. सिंह और न्यायमूर्ति एस.पी.चौरसिया की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना 19 दिसम्बर को जारी करे। खंडपीठ ने पिछले शुक्रवार को इस मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। खंडपीठ ने राज्य सरकार के इस तर्क को भी अमान्य कर दिया कि चुनाव के बाद स्थानीय निकाय का गठन शपथ के दिन से होना चाहिए। अदालत ने पूर्व की व्यवस्था पहली बैठक को ही गठन का दिन मानने के निर्णय को जारी रखा है।

उच्च न्यायालय के इस आदेश से अब राज्य सरकार स्थानीय निकायों में प्रशासक की नियुक्ति नहीं कर सकेगी। खंडपीठ ने रजिस्ट्रार को यह भी आदेश दिया कि आज के निर्णय की प्रतिलिपि राज्यपाल. राज्य के मुख्य सचिव.शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव और राज्य चुनाव आयोग को भी भेजी जाय ताकि आदेश का पालन हो सके। इससे पूर्व उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने शपथ के दिन को ही स्थानीय निकाय के गठन का दिन मानते हुए राज्य सरकार को प्रशासक की नियुक्ति का अधिकार दे दिया था।

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