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हत्या के मामले में छह को उम्रकैद

जनपद बुलन्दशहर के डिबाई कस्बे में भूमि विवाद को लेकर वर्ष 1993 में हुए तिहरे हत्याकांड में जिला अदालत ने छह लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई...

हत्या के मामले में छह को उम्रकैद
Sat, 03 Dec 2011 02:37 PM
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जनपद बुलन्दशहर के डिबाई कस्बे में भूमि विवाद को लेकर वर्ष 1993 में हुए तिहरे हत्याकांड में जिला अदालत ने छह लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 

जिला शासकीय अधिवक्ता अकील अहमद ने बताया कि डिबाई कोतवाली क्षेत्र के ग्राम खरपुर में करन सिंह की विधवा प्रकाशवती के पास उसका भाई राम सिंह, वीरपाल सिंह और वीरपाल का पुत्र जसवंत सिंह रहता था। गांव के रतन सिंह से उनका जमीन को लेकर मुकदमा चल रहा था।

उन्होंने बताया कि एक जुलाई 1993 की रात करीब आठ बजे प्रकाशवती, उसका बेटा वीरेन्द्र और दोनों भाई घर में बैठे थे। इसी दौरान रतन सिंह और उसके पांच बेटे तथा विजय पाल प्रधान वहां पहुंचे। वे समझौता करने की बात कहकर विजेन्द्र, उसके मामा राम सिंह और वीरपाल को अपने साथ ले गये और तीनों की हत्या कर दी।

प्रकाशवती ने रतन सिंह, उसके पांच पुत्रों और विजय पाल प्रधान के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान रतन सिंह की मृत्यु हो गई। यह मुकदमा जिला न्यायाधीश अमर सिंह की अदालत में चल रहा था। कल देर शाम तक दोनों पक्षों की जिरह के बाद न्यायाधीश ने छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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