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हत्यारोपी ससुर की जमानत खारिज

मैनपुरी। परिवार में अपनी जिम्मेदारी न निभाते हुए अपनी बहू को मौत का फंदा चूमने के लिए उकसाने वाले ससुर की जमानत अर्जी जिला जज न्यायालय से खारिज हो गयी। मामला किशनी थाना क्षेत्र के ग्राम करहा मौजा...

हत्यारोपी ससुर की जमानत खारिज
Fri, 02 Dec 2011 12:57 AM
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मैनपुरी। परिवार में अपनी जिम्मेदारी न निभाते हुए अपनी बहू को मौत का फंदा चूमने के लिए उकसाने वाले ससुर की जमानत अर्जी जिला जज न्यायालय से खारिज हो गयी। मामला किशनी थाना क्षेत्र के ग्राम करहा मौजा बसैत का था जहां आये दिन मारपीट की शिकार बनने वाली नीलम पत्नी सुरेन्द्र सिंह की लाश 10 सितम्बर 2011 को घर में पायी गयी। सारा घर मौके से फरार हो गया था। इस संबंध में मृतका के भाई पंकज कुमार पुत्र राजाराम ने किशनी थाने में अपनी बहन के पति सुरेन्द्र सिंह व उसके पिता कलक्टर सिंह को नामित किया था।

जेल में बंद कलक्टर सिंह ने जमानत के लिए 55 वर्ष उम्र होने तथा अपने पुत्र से अलग रहने की दलीलें देते हुए आवेदन किया जिसे जिला जज राकेश कुमार प्रथम ने अपराध को गंभीरता के मद्देनजर जमानत खारिज कर दी। घर में सपोर्ट न मिलने पर मरती है महिला मैनपुरी। कलक्टर की जमानत अर्जी को अस्वीकार करने निर्णय में जिला जज ने लिखा है कि कोई महिला या तो उत्पीड़न के दौर में मारी जाती है या आत्महत्या के लिए मजबूर होती है, जब उसे घर से कोई सपोर्ट ने मिले। परिवार के लोगों का मृतका की लाश घर में ही पड़े होने के बावजूद घर से भाग जाना यह साबित करता है उनकी संवेदना अपने परिवार के सदस्य के साथ नहीं थी।

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