भट्ट की जमानत पर सुनवाई सात अक्टूबर तक टली
गुजरात सरकार को झटका देते हुए एक स्थानीय अदालत ने गिरफ्तार पुलिस अधिकारी संजीव भट्ट की जमानत का विरोध करती राज्य सरकार की अर्जी को बुधवार को खारिज कर...
गुजरात सरकार को झटका देते हुए एक स्थानीय अदालत ने गिरफ्तार पुलिस अधिकारी संजीव भट्ट की जमानत का विरोध करती राज्य सरकार की अर्जी को बुधवार को खारिज कर दिया। भट्ट से जुड़ी रिमांड अर्जी पर दूसरी अदालत में सुनवाई लंबित है।
सत्र न्यायाधीश वी.के. व्यास ने भट्ट की जमानत अर्जी पर सुनवाई सात अक्टूबर तक के लिए मुल्तवी कर दी। उन्होंने भट्ट के वकील आई.एच. सैयद की दलीलों पर आंशिक सुनवाई करने के बाद कार्यवाही स्थगित की।
गुजरात सरकार ने मंगलवार को एक अर्जी दाखिल कर भट्ट की जमानत अर्जी पर सुनवाई का इस आधार पर विरोध किया कि अधिकारी की रिमांड संबंधी पुनरीक्षा याचिका अभी लंबित है।
सत्र न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी.के. व्यास ने कहा कि उनका मानना है कि भले ही रिमांड संबंधी याचिका दूसरी अदालत में लंबित है, लेकिन भट्ट की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी चाहिए।
अदालत ने मंगलवार को प्रदेश सरकार की इस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका में कहा गया कि भट्ट की रिमांड संबंधी पुनरीक्षा याचिका लंबित होने के कारण पुलिस अधिकारी की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती।