हसन अली मामले में अदालत ने केस डायरी मांगा
हिन्दुस्तान प्रतिनिध पटना। जिंला एवं सत्र न्यायाधीश वीएन मिश्रा ने सोमवार को कालाधन जमा करने के आरोपी व फर्जी पासपोर्ट मामले के नामजद अभियुक्त हसन अली खान की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करने के बाद...
हिन्दुस्तान प्रतिनिध पटना। जिंला एवं सत्र न्यायाधीश वीएन मिश्रा ने सोमवार को कालाधन जमा करने के आरोपी व फर्जी पासपोर्ट मामले के नामजद अभियुक्त हसन अली खान की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करने के बाद पटना पुलिस से इस मामले के केस डायरी की मांग की है। विदित है कि अभियुक्त हसन अली खान ने फर्जी पासपोर्ट मामले में अपनी जमानत लेने के अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की है।
वही दूसरी ओर हसन अली खान को पटना की अदालत में पेश करने के लिए पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुरेन्द्र प्रताप सिंह ने प्रोडक्शन वारंट जारी कर मुम्बई भेजा है। अदालत ने उसकी पेशी के लिए 26 मई को अगली तिथि निर्धारित कर रखी है। हसन अली को मुम्बई से पटना लाने के लिए पटना के एक डीएसपी मुम्बई गए हुए है।
कालाधन जमा करने के आरोपी व घोड़ा व्यवसायी हसन अली खान अभी मुम्बई सेन्ट्रल के आर्थर रोड स्थित सेन्ट्रल जेल में बंद है। पटना पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारी ने हसन अली के खिलाफ कोतवाली थाना में जालसाजी व धोखाधड़ी का एक मामला दिसंबर 2010 में दर्ज कराया था। इस मामले में हसन अली पर आरोप है कि वह फर्जी पता व फजी शपथ पत्र देकर अपना फर्जी पासपोट बनवा लिया। इसी मामले का अनुसंधान कोतवाली पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं।