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रेप पीडि़ता के गर्भपात को अदालत से गुहार

चंडीगढ़। 13 साल की रेप पीडि़ता की नानी ने जिला अदालत में अर्जी दायर करके लड़की का गर्भपात कराने की गुहार लगाई है। अदालत से अनुरोध किया गया है कि पुलिस को हिदायत की जाए कि बच्ची का गर्भपात कराए।...

रेप पीडि़ता के गर्भपात को अदालत से गुहार
Tue, 07 Sep 2010 11:16 PM
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चंडीगढ़। 13 साल की रेप पीडि़ता की नानी ने जिला अदालत में अर्जी दायर करके लड़की का गर्भपात कराने की गुहार लगाई है। अदालत से अनुरोध किया गया है कि पुलिस को हिदायत की जाए कि बच्ची का गर्भपात कराए। अदालत ने पुलिस को इस अर्जी पर जवाब दायर करने को कहा है। मामले के जांच अधिकारी को बुधवार को अदालत में जवाब देना होगा।पीडिम्ता की नानी ने मंगलवार को यह अर्जी अपने वकील राज किशोर के जरिए एडिशनल चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट अंशुल बेरी की अदालत में दायर की है। इस मामले की अगली तिथि 16 नवंबर है। अर्जी में कहा गया है कि मीडिया में डाक्टरों ने सलाह दी है कि इतनी उम्र की बच्चाी गर्भपात के लिए फिट नहीं है और यदि ऐसी लड़की बच्चों को जन्म देती है तो यह उसके अलावा बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वैसे भी लड़की के भाई और लड़की की परवरिश का जिम्मा उनका है और यदि लड़की बच्चों को जन्म देती है तो और बोझ पड़ेगा, उधर आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है। इन तथ्यों के साथ लड़की की नानी ने अदालत से गुहार लगाई है कि पुलिस को हिदायत की जाए कि लड़की का गर्भपात कराया जाए।अर्जी में यह भी कहा गया है कि गर्भपात जल्द होना चाहिए, क्योंकि गर्भ में बच्चाा दिनोंदिन पल रहा है और यदि गर्भधारण में 20 हफ्ते बीत गए तो लड़की के लिए यह खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि उसका गर्भपात मुश्किल हो जाएगा। अदालत ने जांच अधिकारी एसआई सुखविंदर सिंह और महिला एसआई एरमा रिजवी को हिदायत की है कि वह बुधवार को जवाब दे। एडवोकेट राज किशोर ने बताया कि गर्भपात के लिए अर्जी के साथ एक्ट का हवाला भी दिया गया है। दि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट-1971 के सेक्शन-3 की क्लॉज ए के मुताबिक गर्भ में लगातार बच्चाा पलने से गर्भवती को भीतर इंजरी भी आ सकती है और उसे मानसिक एवं शारीरिक नुकसान भी पहुंच सकता है। इसी प्रकार इसी एक्ट के सेक्शन-4 की क्लॉज ए के मुताबिक बच्चों को जन्म देने की आयु 18 साल होनी चाहिए और पीडिम्त या उसके गार्डियन की मर्जी से गर्भ गिराया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि लड़की स्नेहालय में रहती थी और अपने भाई से मिलने बापूधाम स्थित अपनी नानी के घर गई थी। वहां पड़ाेस में रह रहे ओम प्रकाश नामक एक व्यक्ति ने उससे दुराचार किया। बाद में पता चला कि बच्चाी गर्भवती हो गई है। इस पर पुलिस ने ओम प्रकाश के खिलाफ सेक्टर-26 थाने में मामला दर्ज किया था और ओमप्रकाश इस वक्त बुड़ैल जेल में सलाखों के पीछे है। उधर लड़की के गर्भ से सैंपल लिए जा चुके हैं ताकि यह साबित हो सके कि बच्चाी का गर्भधारण ओम प्रकाश से हुआ है या नहीं।

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