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ैराठौर मामले में सुनवाई मार्च तक टली

राठौर मामले की सुनवाई अब 10 मार्च कोचंडीगढ़। रुचिका छेड़छाड़ मामले में दोषी पाए गए हरियाणा के पूर्व डीजीपी एसपीएस राठौर और उनके वकील के जख्मी होने के कारण जिला अदालत में राठौर द्वारा सीबीआई अदालत...


ैराठौर मामले में सुनवाई मार्च तक टली
Wed, 14 Apr 2010 07:24 PM
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राठौर मामले की सुनवाई अब 10 मार्च कोचंडीगढ़। रुचिका छेड़छाड़ मामले में दोषी पाए गए हरियाणा के पूर्व डीजीपी एसपीएस राठौर और उनके वकील के जख्मी होने के कारण जिला अदालत में राठौर द्वारा सीबीआई अदालत द्वारा उन्हें सुनाई गई सजा के मामले की सुनवाई टाल दी गई है। अब मामले की सुनवाई दस मार्च से होगी। बुधवार को राठौर अपने जख्मी वकील एनडी शर्मा सहित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायिक अधिकारी आरएस अत्री की अदालत में पेश हुए। यहां अदालत ने उन्हें पूछा कि जख्म की वजह से पैरवी में कोई दिक्कत तो नहीं है, इस पर राठौर के वकील एनडी शर्मा ने कहा कि जख्म भरने में अभी समय लग सकता है, लिहाजा पैरवी फिलहाल टाल दी जाए। अदालत ने 10 मार्च से लेकर 12 मार्च तक का समय तय कर दिया।उत्सव न्यायिक हिरासत मेंएसपीएस राठौर पर हमला करने वाले उत्सव शर्मा को एक दिन की पुलिस रिमांड के बाद बुधवार को अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की गुहार लगाई। उत्सव शर्मा को अदालत ने मंगलवार को एक दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। हालांकि पुलिस ने उसे यह कह कर रिमांड पर लिया था कि उससे पूछताछ में पता लगाना है कि उसका राठौर या रूचिका मामले से क्या संबंध था जो कि वह राठौर पर हमला करने के लिए अहमदाबाद से यहां तक चला आया, लेकिन इसके बारे में पुलिस ने अदालत को कुछ नहीं बताया। इसके साथ ही बचाव पक्ष की ओर से एडवोकेट हरीश भारद्वाज ने उत्सव शर्मा की जमानत अर्जी अदालत में दायर कर दी। इस अर्जी पर पुलिस को नोटिस जारी हो गया है और वीरवार तक जबाव देने को कहा गया है।उल्लेखनीय हैकि सोमवार को पुलिस सुरक्षा के बीच अदालत से बाहर आ रहे एसपीएस राठौर पर उत्सव शर्मा ने चाकू से प्रहार करके उन्हें घायल कर दिया था।

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