पंचायत उप चुनाव तक नए स्थान पर नहीं जाएंगे अफसर संबंधित
पटना(हि.ब्यू.)। अफसरों के तबादले पर कड़ा रूख अख्तियार करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को नया निर्देश जारी कर दिया। आयोग ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए 11 अप्रैल को निर्धारित पंचायत उप...
पटना(हि.ब्यू.)। अफसरों के तबादले पर कड़ा रूख अख्तियार करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को नया निर्देश जारी कर दिया। आयोग ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए 11 अप्रैल को निर्धारित पंचायत उप चुनाव में नियुक्त निर्वाची पदाधिकारी व सहायक निर्वाची पदाधिकारियों के स्थानांतर एवं पदस्थापन को चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक स्थगित कर दिया है। आयोग ने कहा है कि पंचायत उप चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही ऐसे सभी निर्वाची पदाधिकारी व सहायक निर्वाची पदाधिकारी स्थानांतरित स्थान पर अपना योगदान देंगे। आयोग के इस ताजा निर्देश से हडक़म्प मच गया है। पंचायत उप चुनाव से जुड़े जिन अफसरों ने नए जगहों पर योगदान किया होगा अब उन्हें चुनाव की प्रक्रिया तक पुराने स्थान पर ही काम करना होगा। गौरतलब है कि राज्य के 22 जिलों पूर्वी चंपारण, गया, भागलपुर, सारण, बेगूसराय, समस्तीपुर, मुंगेर, पश्चिम चंपारण, मधुबनी, किशनगंज, औरंगाबाद, अररिया, सीतामढ़ी, अरवल, कटिहार, पटना, पूर्णिया, नालन्दा, कैमूर, बांका, वैशाली और गोपालगंज में मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य व जिला परिषद के सदस्य सहित कुल 51 पद पर उप चुनाव होना है। आयोग के सूत्रों के अनुसार मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति के सदस्य के चुनाव के लिए बीडीओ निर्वाची पदाधिकारी व सुपरवाइजर कैडर के अधिकारी सहायक निर्वाची पदाधिकारी होते हैं।