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सेबी ने दो ब्रोकरेज फर्मों पर जुर्माना लगाया

सेबी ने वर्ष 2004 में वीडियोकोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों में दो ब्रोकरेज फर्मों पर आपस में सर्कुलर ट्रेडिंग करने पर दो-दो लाख रुपए का जुर्माना ठोंका...

सेबी ने दो ब्रोकरेज फर्मों पर जुर्माना लगाया
Thu, 02 Aug 2012 05:24 PM
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पूंजी बाजार की नियामक संस्था भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने वर्ष 2004 में वीडियोकोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों में दो ब्रोकरेज फर्मों पर आपस में सर्कुलर ट्रेडिंग करने पर दो-दो लाख रुपए का जुर्माना ठोंका है।
 यह दो कंपनियां इंटेक शेयर ऐंड स्टाक ब्रोकर्स लिमिटेड (आईएसएसएल) और मनसुख सिक्युरटीज ऐंड फाईनेंस लिमिटेड (एमएसएफएल) हैं। सेबी ने अपनी जांच में पाया वीडियोकोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों में अपने ग्राहकों की मार्फत सौदों में दोनों फर्मों ने सर्कुलर ट्रेडिंग की शर्तों का उल्लंघन किया है।
 सर्कुलर कारोबार में क्रेता और विक्रेता आपसी मिलीभगत से शेयरों की कीमतों में अनाप शनाप घटबढ करते हैं। सेबी ने तीस जुलाई को यह आर्डर दिया। यह आर्डर सेबी ने विडियोकोन के शेयरों में 14 जनवरी से 26 फरवरी 2004 के बीच कारोबार की जांच करने के बाद दिया है। सेबी जांच के अनुसार उक्त अवधि में एमएसएफएल और आईएसएसएल के कुल कारोबार में वीडियोकोन इंडस्ट्रीज के शेयरों का हिस्सा 71.68 प्रतिशत था।

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