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आरोपों के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे रिलायंस के तीन अधिकारी

रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड के तीन बड़े अधिकारियों ने 2जी मामले में अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती...

आरोपों के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे रिलायंस के तीन अधिकारी
Thu, 22 Dec 2011 03:43 PM
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रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड के तीन बड़े अधिकारियों ने 2जी मामले में अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी।
  
न्यायमूर्ति वीके शाली ने रिलायंस एडीएजी अधिकारियों, समूह प्रबंध निदेशक गौतम दोशी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि नैयर और समूह अध्यक्ष सुरेंद्र पिपारा से 2जी मामले में उन पर तय किए गए आपराधिक आरोपों के खिलाफ याचिका के अतिरिक्त संक्षिप्त सारांश दायर करने को कहा।
  
न्यायमूर्ति शाली ने कहा कि आप संक्षिप्त सारांश दायर कीजिए क्योंकि आरोप संबंधी आदेश (निचली अदालत के न्यायाधीश का) बहुत लंबा है। उन्होंने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तिथि निर्धारित की है।
  
दोशी, पिपारा और नैयर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने कहा कि वे रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड के अधिकारियों की याचिकाओं को सह आरोपियों और कुसेगांव फ्रूटस एंड वेजीटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों राजीव अग्रवाल तथा आसिफ बलवा के साथ नहीं जुड़वाना चाहते।
  
इससे पूर्व रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड (आरटीएल) ने निचली अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने के दो दिन बाद 24 अक्टूबर को उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को निरस्त करने का आग्रह किया था। आरटीएल ने इस पर मुकदमा चलाए जाने के विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी के फैसले को चुनौती दी थी और कहा था कि स्वान टेलीकॉम में उसकी कभी भी 9.9 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी नहीं रही है और इसे भी 2008 में लाइसेंस मिलने से पहले बेच दिया गया था।

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