राजीव गांधी हत्याकांड के सजायाफ्ता की याचिका खारिज
केंद्रीय सूचना आयोग ने राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सजायाफ्ता ए़ वी़ पेरारीवालन का आवेदन खारिज कर दिया है, जिसमें उसने उन रिकाडर्स की मांग की, जिनमें उसकी दया याचिका को खारिज करने के कारणों का...
केंद्रीय सूचना आयोग ने राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सजायाफ्ता ए़ वी़ पेरारीवालन का आवेदन खारिज कर दिया है, जिसमें उसने उन रिकाडर्स की मांग की, जिनमें उसकी दया याचिका को खारिज करने के कारणों का जिक्र है।
याचिका का विरोध करते हुए गृह मंत्रालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का उद्धरण दिया, जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति क़े आऱ नारायणन और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बीच संवाद के खुलासे से मनाही की गई है । मंत्रालय ने कहा कि आरटीआई अधिनियम भारत के संविधान से उपर नहीं हो सकता।
उच्चतम न्यायालय के निर्णय के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दिए गए सुझाव पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं खड़े किए जा सकते।
बहरहाल गृह मंत्रालय की तरफ से उद्धत कोई भी मामला उन सामग्रियों के खुलासे से संबंधित नहीं है जिसके आधार पर मौत की सजा पाए व्यक्ति की दया याचिका पर राष्ट्रपति ने निर्णय किए ।