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न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक आवास खाली कराने का आदेश दिया

उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले की एक अदालत ने किराया संबंधी विवाद में फैसला सुनाते हुए दो माह के अन्दर पुलिस अधीक्षक आवास खाली करने के आदेश दिए...

न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक आवास खाली कराने का आदेश दिया
Sun, 18 Mar 2012 04:50 PM
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उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले की एक अदालत ने किराया संबंधी विवाद में फैसला सुनाते हुए दो माह के अन्दर पुलिस अधीक्षक आवास खाली करने के आदेश दिए हैं। अपर जिला जज विक्रम राव ने अम्बिकेश्वरी प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक रायबरेली को अपना आवास खाली करने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी कहा है कि यदि दो माह के अन्दर आवास खाली नहीं होता है तो याची को अदालत की मदद से आवास खाली कराकर दिया जाए।
 
पुलिस अधीक्षक का आवास टेकारी दांदू रियासत से सिविल लाइन स्थित भवन सं.566 वार्ड संख्या 18 को पुलिस विभाग ने बतौर किराएदार के रुप में लिया था लेकिन वर्ष 1997 से विभाग ने शर्त के मुताबिक न तो किराया बढाया गया और न ही किराया अदा किया गया जिसके खिलाफ टेकारी दांदू रियासत के वारिस अम्बिकेश्वरी प्रताप सिंह ने न्यायालय की शरण ली।

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