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इलाहाबाद: रिहायशी कॉलोनी में नर्सिंग होम मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

रिहायशी कॉलोनी में 12 मीटर चौड़ी सड़क पर नर्सिंग होम की इजाजत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर एवं जस्टिस एएम खनविलकर की खंडपीठ ने दरभंगा कालोनी वेलफेयर एसोसिएशन की एसएलपी...

इलाहाबाद: रिहायशी कॉलोनी में नर्सिंग होम मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 24 Aug 2016 03:32 PM
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रिहायशी कॉलोनी में 12 मीटर चौड़ी सड़क पर नर्सिंग होम की इजाजत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर एवं जस्टिस एएम खनविलकर की खंडपीठ ने दरभंगा कालोनी वेलफेयर एसोसिएशन की एसएलपी पर इलाहाबाद विकास प्राधिकरण व राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।

याचिका के अनुसार एडीए की महायोजना में 18 मीटर चौ़ड़ी सड़क पर ही अस्पताल बनाने की अनुमति देना तय हुआ था। बाद में एडीए ने सड़क की चौड़ाई कम कर दी और कहा कि 12 मीटर चौड़ी सड़क पर अस्पताल बन सकता है। कहा गया कि सड़क 12 मीटर चौड़ी नहीं है क्योंकि उसमें नाली व फुटपाथ भी शामिल है। लेकिन हाईकोर्ट ने एडीए की अनुमति एवं महायोजना को सरकार की इजाजत से संशोधित किया जाना माना है। हाईकोर्ट के इसी आदेश को एसएलपी में चुनौती दी गई है।

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