Hindi Newsमोदी का दिवालियापन के आदेशों के खारिज होने का दावा
मोदी का दिवालियापन के आदेशों के खारिज होने का दावा
आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने दावा किया कि निजी सुरक्षा कंपनी के कथित बकाए के भुगतान को लेकर उनके खिलाफ जारी दिवालियेपन के आदेश को यहां हाई कोर्ट ने रद्द कर...
Wed, 11 Apr 2012 09:11 PM
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आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने दावा किया कि निजी सुरक्षा कंपनी के कथित बकाए के भुगतान को लेकर उनके खिलाफ जारी दिवालियेपन के आदेश को यहां हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया।
लंदन की अदालत ने फरवरी में निजी सुरक्षा कंपनी के लगभग 53 लाख रुपये की बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किए जाने के बाद मोदी के खिलाफ दिवालियेपन का आदेश जारी किया था।
मोदी के प्रवक्ता के अनुसार, लंदन हाईकोर्ट ने दिवालियेपन के आदेश को रद्द करके मोदी के पक्ष को सही साबित किया है। यह आदेश कथित कर्जदाता के आवेदन पर दिया गया था। मोदी ने अपने टि्वटर पेज पर भी यह संदेश दिया है।