करकरे की याद में संगठन बनाने के लिए याचिका
महाराष्ट्र सरकार ने उस याचिका पर जवाब देने के लिए उच्च न्यायालय से एक सप्ताह का समय मांगा है, जिसमें करकरे के नाम पर सामाजिक संगठन को खारिज करने के चैरिटी आयुक्त कार्यालय के फैसले को चुनौती दी गई...
महाराष्ट्र सरकार ने उस याचिका पर जवाब देने के लिए उच्च न्यायालय से एक सप्ताह का समय मांगा है, जिसमें 26/11 के मुंबई हमलों के दौरान शहीद हुए पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे के नाम पर एक सामाजिक संगठन का पंजीकरण कराने के प्रस्ताव को खारिज करने के चैरिटी आयुक्त कार्यालय के फैसले को चुनौती दी गई है।
एक फरवरी को जब न्यायमूर्ति आर एस गवई ने याचिका पर सुनवाई शुरू की तो सरकार के वकील ने जवाब देने के लिए समय मांगा। इसके बाद मामले की सुनवाई आठ फरवरी तक स्थगित कर दी गई ताकि सरकार जवाब दे सके।
सहायक चैरिटी आयुक्त ने पिछले साल 22 अक्टूबर को याचिकाकर्ता रईस अहमद का प्रस्ताव खारिज कर दिया था। यह प्रस्ताव एक संगठन शहीद करकरे एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी का पंजीकरण कराने के बारे में था।
याचिकाकर्ता से सहायक चैरिटी आयुक्त ने कहा कि वह दिवंगत आईपीएस अधिकारी की स्मृति में एक संगठन की स्थापना करने के लिए करकरे के परिवार से अनापत्ति प्रमाणपत्र हासिल करे।
मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमलों के दौरान पाकिस्तानी आतंकवादियों अजमल कसाब और अबु इस्माइल की गोलीबारी में करकरे और दो अन्य अधिकारी अशोक काम्टे तथा विजय सालस्कर शहीद हो गए थे।