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हज सब्सिडी खारिज, मुस्लिम सांसदों ने किया स्वागत

हज सब्सिडी देने की केन्द्र की नीति को खत्म करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हुए मुस्लिम सांसदों ने मंगलवार को ऐसी व्यवस्था की मांग की जो हज यात्रियों को सीधे फायदा...

हज सब्सिडी खारिज, मुस्लिम सांसदों ने किया स्वागत
Tue, 08 May 2012 04:13 PM
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हज सब्सिडी देने की केन्द्र की नीति को खत्म करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हुए मुस्लिम सांसदों ने मंगलवार को ऐसी व्यवस्था की मांग की जो हज यात्रियों को सीधे फायदा भी दे और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का स्तर भी सुधरने में मददगार हो।
   
एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि हज सब्सिडी के रूप में हज यात्रियों को नहीं बल्कि एयर इंडिया को 600 करोड रुपये की सब्सिडी दी जाती है। यह धन एयर इंडिया को जाता है, जो संकटग्रस्त एयरलाइनर है। यह सब्सिडी दस साल में नहीं बल्कि तत्काल प्रभाव से समाप्त की जानी चाहिए।
   
शीर्ष अदालत के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया में ओवैसी ने कहा कि इन 600 करोड रुपये का निवेश अल्पसंख्यक समुदाय की लडकियों की शिक्षा में होना चाहिए क्योंकि उनकी शिक्षा का स्तर काफी नीचे है। कांग्रेस सांसद सैफुददीन सोज ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि दक्षिण चरमपंथी भी हज सब्सिडी का विरोध करते हैं और उलेमा भी इसे गैर इस्लामी मानते हैं।
   
उन्होंने हज यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एक निगम बनाने का सुझाव दिया। ओवैसी ने कहा कि सरकार को सउदी अरब के साथ हुए समझौते पर फिर से वार्ता करनी चाहिए, जिसके तहत केवल एयर इंडिया और सउदी एयरलाइन को हज यात्रियों को यात्रा कराने की अनुमति है। 
   
उन्होंने कहा कि केवल धनी मुस्लिम ही हज यात्रा पर जा पाते हैं। जो मुस्लिम हज पर जाते हैं, वे केवल वही मुसलमान हैं, जो वित्तीय और आर्थिक रूप से अच्छी स्थिति में हैं। जो वित्तीय रूप से अच्छी हालत में नहीं हैं, वहां जा ही नहीं
पाते।
   
ओवैसी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा सहित विभिन्न मंचों पर हज सब्सिडी का पहले भी विरोध करते आये हैं। उन्होंने मार्च में आम बजट पर अपने भाषण में भी इसका जिक्र किया था।
   
सोज ने कहा कि उनके सहित 20 मुस्लिम नेताओं ने भारत सरकार से आग्रह किया था कि सब्सिडी खत्म की जाए और उसके बदले एक निगम का गठन किया जाना चाहिए, जैसा मलेशिया में है। इससे हज यात्रियों को अधिक फायदा होगा।
   
शीर्ष अदालत केन्द्र द्वारा बंबई उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई के दौरान विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया गया कि वह सरकार की सब्सिडी वाले वीआईपी कोटा के तहत जाने वाले 11 हजार हज यात्रियों में से 800 को भेजने के लिए निजी एयरलाइनरों को अनुमति दे।
   
सब्सिडी को समाप्त करते हुए उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि सब्सिडी को दस साल में धीरे धीरे पूरा का पूरा समाप्त किया जाए।

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