LIC निवेश सीमा का नियम जल्द होगा अधिसूचित
सरकार अपनी विनिवेश योजना को ध्यान में रखते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम के मामले में जल्द ही उसके कुल कोष का 30 फीसदी तक सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश करने की अनुमति दिए जाने का नियम...
सरकार अपनी विनिवेश योजना को ध्यान में रखते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के मामले में जल्द ही उसके कुल कोष का 30 फीसदी तक सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश करने की अनुमति दिए जाने का नियम अधिसूचित करेगी।
वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि इस बारे में अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी। अधिकारी ने कहा कि एलआईसी कानून 1959 के तहत पहले ही यह प्रावधान है कि जीवन बीमा निगम अपना 30 प्रतिशत कोष किसी एक कंपनी में निवेश कर सकता है। वहीं, बीमा कानून के तहत प्रावधान है कि कोई भी बीमा कंपनी अपना सिर्फ 10 प्रतिशत कोष या फिर कंपनी की 10 प्रतिशत तक हिस्सेदारी, दोनों में जो भी कम होगा तक ही निवेश कर सकती है।
विधि मंत्रालय इस मामले में पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि एलआईसी कानून 1959 उसे बीमा कानून 1999 से अलग करता है। निवेश की सीमा के बारे में अधिसूचना का मसौदा कुछ माह पहले जारी किया गया था। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 30,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। पिछले महीने सरकार ने एनएमडीसी में 10 फीसदी हिस्सेदारी के विनिवेश से 6,000 करोड़ रुपये जुटाए थे। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अभी तक विभिन्न कंपनियों में विनिवेश से 6,900 करोड़ रुपये जुटाए हैं।