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ललित मोदी की अपील पर विदेश मंत्रालय को नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने आईपीएल के बर्खास्त अध्यक्ष ललित मोदी की उस याचिका पर विदेश मंत्रालय को नोटिस जारी किया जिसमें मोदी ने उनका पासपोर्ट रद्द किए जाने के पक्ष में अदालत के निर्णय को चुनौती दी...

ललित मोदी की अपील पर विदेश मंत्रालय को नोटिस
Tue, 05 Mar 2013 07:55 PM
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दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के बर्खास्त अध्यक्ष ललित मोदी की उस याचिका पर विदेश मंत्रालय को मंगलवार को नोटिस जारी किया जिसमें मोदी ने उनका पासपोर्ट रद्द किए जाने के पक्ष में अदालत के निर्णय को चुनौती दी है।

मुख्य न्यायाधीश डी मुरूगेशन और न्यायामूर्ति वीके जैन की खंडपीठ ने मुंबई के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय अधिकारी (सीपीओ) को नोटिस जारी कर इस मामले में 29 अप्रैल तक जवाब मांगा है। पूर्व आईपीएल अध्यक्ष मोदी ने उनका पासपोर्ट रद्द करने के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन अदालत की एकल पीठ के उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।

प्रवर्तन निदेशालय आईपीएल में वित्तीय अनियमितताओं में मोदी की संलिप्तता की जांच कर रहा है। इस जांच को देखते हुए मुंबई के पासपोर्ट कार्यालय ने तीन मार्च 2010 को मोदी का पासपोर्ट रद्द कर दिया था।

ईडी ने पासपोर्ट कार्यालय से अपील की थी कि या तो मोदी को पूछताछ के लिए स्वदेश बुलाया जाए अथवा उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाए। मोदी फिलहाल ब्रिटेन में रह रहे हैं और उनपर आरोप है कि वह ईडी की जांच से बचने के लिए स्वदेश नहीं लौट रहे हैं।

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