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कोर्ट ने डीडीसीए के पदाधिकारियों को काम करने से रोका

दिल्ली की एक अदालत ने डीडीसीए की चुनाव प्रक्रिया के दौरान सीसीटीवी में शोरगुल की फुटेज के मद्देनजर इसके कुछ पदाधिकारियों पर संघ का कामकाज करने पर रोक लगा दी...

कोर्ट ने डीडीसीए के पदाधिकारियों को काम करने से रोका
Wed, 13 Mar 2013 06:56 PM
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दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) की चुनाव प्रक्रिया के दौरान सीसीटीवी में शोरगुल की फुटेज के मद्देनजर इसके कुछ पदाधिकारियों पर संघ का कामकाज करने पर रोक लगा दी है।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार ने आज डीडीसीए के संयुक्त सचिव (अकाउण्टस) रवि जैन और रविंदर मनचंदा, संयुक्त सचिव (क्लब) सुभाष शर्मा और विवेक गुप्ता तथा कार्यकारिणी के सदस्य अशोक शर्मा और एस के चौधरी पर बतौर पदाधिकारी कोई भी काम करने पर रोक लगायी। डीडीसीए की सालाना वार्षिक बैठक में 21 दिसंबर, 2012 को हुए चुनाव में इनका निर्वाचन हुआ था।

अदालत ने रजनीश अग्रवाल और विनोद गर्ग के वाद पर यह आदेश दिया। इन दोनों ने डीडीसीए के संयुक्त सचिव (अकाउण्टस) के पद का चुनाव लड़ा था और उन्हें चुनाव प्रक्रिया से शिकायत थी। दोनों ने इन पदों के लिए सम्पन्न चुनाव को अमान्य घोषित करने का अनुरोध करते हुए अदालत में मामला दायर किया है।

रजनीश ने अदालत में कहा कि एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुसार वार्षिक आम सभा में नियुक्त करने वाले सदस्य के हस्ताक्षरयुक्त लिखित से ही उसके स्थान पर कोई अन्य मत डाल सकता है लेकिन शोरगुल करके बड़ी संख्या में लोगों को सदस्यों के स्थान पर मत देने से वंचित किया गया जिसकी वजह से 99 वैध व्यक्ति सदस्यों की ओर से मत नहीं डाल सके।

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