थलसेना प्रमुख के खिलाफ अवमानना पर फैसला सुरक्षित
अदालत ने तेजिन्दर सिंह द्वारा दायर आपराधिक अवमानना याचिका पर थलसेना प्रमुख जनरल वीके सिंह और चार अन्य को समन जारी करने के संबंध में अपना आदेश 26 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रख...
दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व ल़े जनरल तेजिन्दर सिंह द्वारा दायर आपराधिक अवमानना याचिका पर थलसेना प्रमुख जनरल वीके सिंह और चार अन्य को समन जारी करने के संबंध में अपना आदेश 26 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रख लिया। तेजिन्दर सिंह ने इस बात से इंकार किया है कि एक रक्षा सौदे के लिए उन्होंने 14 करोड़ रुपए की पेशकश की थी।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जसजीत कौर ने तेजिन्दर सिंह की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। इसके पहले उनके वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने अपना बयान दर्ज करा दिया है और उन्होंने अपनी शिकायतत के पक्ष में सबूत भी दे दिया है।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुदेश कुमार ने तेजिन्दर सिंह की शिकायत पर अपना आदेश 10 अप्रैल को सुरक्षित रख लिया था। उन्होंने आज कार्यवाही नहीं की क्योंकि वह एक प्रशिक्षण सत्र में शामिल हो रहे हैं और इस मामले की सुनवाई एम एम कौर को करनी थी।
रक्षा खुफिया एजेंसी के पूर्व निदेशक तेजिन्दर सिंह ने थलसेना प्रमुख और चार अन्य के खिलाफ अवमानना शिकायत दर्ज करायी थी। उन्होंने इस आरोप का खंडन किया कि वाहन सौदे के लिए उन्होंने रिश्वत की पेशकश की थी।