निवेश सलाहकारों का सेबी करेगा नियमन
पूंजी बाजार नियामक सेबी अब पूंजी बाजार में निवेश सलाह देनी वाली इकाइयों को भी नियमन के दायरे में...
पूंजी बाजार नियामक सेबी अब पूंजी बाजार में निवेश सलाह देनी वाली इकाइयों को भी नियमन के दायरे में लायेगा। सेबी ने कहा है कि बाजार में निवेश करने वाली कंपनियों, निवेशकों को पैसा लेकर निवेश की सलाह देने वाली इकाइयों को भी उसके नियमन के दायरे में लाया जायेगा।
सेबी अध्यक्ष यूके सिन्हा ने कहा कि रिजर्व बैंक, बीमा नियामक प्राधिकरण और पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण के साथ विचार विमर्श के बाद सेबी ने निवेश सलाहकारों का नियमन करने का फैसला किया है।
निवेश सलाहकारों को अब सेबी के पास अलग से अपना पंजीकरण कराना होगा। सलाहकारों के नियमन के लिये रिजर्व बैंक और इरडा के साथ विचार-विमर्श के बाद नियम तैयार कर लिये गये हैं। सेबी निदेशक मंडल की बैठक के बाद सिन्हा ने कहा निवेश सलाहकारों के नियमन पर वित्तीय स्थायित्व विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप समिति में भी विचार किया गया।
सेबी ने करीब एक साल पहले निवेश सलाहकारों के नियमन के लिये एक प्रपत्र जारी किया था। इसपर अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। इसमें निवेश सलाहकारों को सेबी के पास अलग से पंजीकृत होने का प्रावधान किया गया था।