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2जी घोटाला: पेश नहीं हुए रुइया

2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में आरोपी, एस्सार समूह के रुवि रुइया और तीन अन्य शनिवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत में पेश नहीं...

2जी घोटाला: पेश नहीं हुए रुइया
Sat, 17 Mar 2012 06:40 PM
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2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में आरोपी, एस्सार समूह के रुवि रुइया और तीन अन्य शनिवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने सभी चारों आरोपियों को शनिवार के लिए व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी। मामले की अगली सुनवाई 31 मार्च को होगी।

रवि रुइया, अंशुमान रुइया, लूप टेलीकॉम के प्रमोटर आईपी खेतान व किरण खेतान के वकील ने विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी की अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए आवेदन किया था।

न्यायालय ने सभी चारों आरोपियों को शनिवार के लिए तो व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी, लेकिन अगली सुनवाई के दिन उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि अदालत में पेश होना उनके बेहतर हित में होगा।

सीबीआई न्यायाधीश सैनी ने कहा, ''लोग मेरी सलाह नहीं मानते और बाद में पीडिम्त होते हैं।'' बचाव पक्ष के वकील ने शनिवार को न्यायालय से कहा कि इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।

इस बीच मामले के एक अन्य आरोपी एस्सार समूह के विकास सर्राफ अदालत में पेश हुए। उन्हें गिरफ्तार तो नहीं किया गया, लेकिन समन जारी किया गया। उन्होंने 22 फरवरी को अपनी जमानत के लिए अर्जी दी थी। सीबीआई ने अदालत से कहा कि वह सर्राफ की जमानत याचिका पर तब जवाब देगी, जब चार अन्य आरोपी भी अपनी जमानत याचिका दायर कर देंगे।

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