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सपा विधायक सईद के खिलाफ 95 लाख धोखाधड़ी में चार्जशीट

सपा विधायक सईद अहमद के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी कर 95 लाख हड़पने के मामले में चार्जशीट लगा दी है। सपा नेता के खिलाफ होटल मालिक जोगिन्दर सिंह ने सिविल लाइंस थाने में 2014 में धोखाधड़ी व अमानत में...

सपा विधायक सईद के खिलाफ 95 लाख धोखाधड़ी में चार्जशीट
लाइव हिन्दुस्तान टीमMon, 17 Oct 2016 01:00 PM
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सपा विधायक सईद अहमद के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी कर 95 लाख हड़पने के मामले में चार्जशीट लगा दी है। सपा नेता के खिलाफ होटल मालिक जोगिन्दर सिंह ने सिविल लाइंस थाने में 2014 में धोखाधड़ी व अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज कराया था।

जोगिन्दर सिंह ने बताया कि उन्होंने फूलपुर विधायक सईद अहमद को एक जमीन के सौदे में 95 लाख रुपये का चेक दिया था। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि वह जमीन विधायक ने किसी दूसरे को बेच दिया था। रुपये मांगने पर वह नहीं दे रहे थे। पुलिस भी विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर रही थी। कोर्ट के आदेश पर जून 2014 में विधायक के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में आईपीसी की धारा 419, 420 और 406 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। इस केस की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। पुलिस जांच के दौरान खेल रही थी।

जोगिन्दर सिंह ने पुलिसिया कार्रवाई न होने पर हाईकोर्ट से मदद की गुहार लगाई। हाईकोर्ट ने एक माह के अंदर इस केस के निस्तारण का एसएसपी को आदेश दिया। इस केस की जांच कर रहे क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर विनोद कुमार तिवारी ने विधायक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया। सीजेएम न्यायालय की ओर से विधायक के खिलाफ सम्मन जारी किया गया है।

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