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तीन और हत्यारोपियों ने किया कोर्ट में आत्मसमर्पण

बसपा समर्थक पुष्पेन्द्र की हत्या के मामले के तीन और आरोपियों ने गुरुवार को सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। उनके अधिवक्ता ने तीनों की जमानत अर्जी डाली, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और तीनों को ही...

तीन और हत्यारोपियों ने किया कोर्ट में आत्मसमर्पण
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 30 Mar 2017 09:52 PM
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बसपा समर्थक पुष्पेन्द्र की हत्या के मामले के तीन और आरोपियों ने गुरुवार को सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। उनके अधिवक्ता ने तीनों की जमानत अर्जी डाली, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और तीनों को ही जेल भेज दिया गया। जबकि बुधवार को पूर्व विधायक देवेंद्र अग्रवाल सहित चार लोग पहले ही जेल जा चुके है। आठ फरवरी को मतदान से तीन दिन पहले सादाबाद के मानिकपुर में बसपा समर्थक पुष्पेन्द्र शर्मा की गोली लगने से मौत हो गयी। वहां पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय के बेटे चिराग पर हमला किया गया था। चिराग को बचाते वक्त पुष्पेन्द्र की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस मामले में डेढ़ महीने से फरार चल रहे सपा के पूर्व विधायक देवेन्द्र अग्रवाल ने बेटे चंदन अग्रवाल, भाई राकेश अग्रवाल और पीए दीप वार्ष्णेय के साथ बुधवार को सीजेएम कोर्ट में समर्पण किया था। जहां उसे उन्हें जेल भेज दिया गया। गुरुवार को हत्यारोपी कैलाश ठेनुआ पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी मढ़ाका, रवि पहलवान पुत्र हाकिम सिंह निवासी सलेमपुर, गुरुमुख चौधरी पुत्र अनिल सिंह निवासी अरौठा करीब ग्यारह बजे अपने अधिवक्ता विशम्बर सिंह के पास आये। यहां तीनों के कागजात तैयार हुए और साढ़े बारह बजे उन्हें सीजेएम की अदालत में पेश किया गया। उनके अधिवक्ता ने जमानत के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया,परन्तु सीजेएम ने उसे खारिज कर दिया। यहां से तीनों को पुलिस जिला कारागार अलीगढ़ ले गयी।

जिला जज की अदालत में दी पूर्व विधायक की जमानत अर्जी

हाथरस। पूर्व विधायक देवेन्द्र अग्रवाल उनके बेटे चंदन, भाई राकेश और दीप वार्ष्णेय की जमानत के लिए गुरुवार को उनके अधिवक्ता विशम्बर सिंह ने जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दे दिया है, लेकिन अभी उस पर सुनवाई की तिथि नियत नहीं की गयी है। इसके साथ ही पांचवें आरोपी रनवीर यादव निवासी बुढ़ाइच की जमानत अर्जी भी गुरुवार को खारिज हो गयी।

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