फोटो गैलरी

Hindi Newsआगरा में मंगलसूत्र लूटने के आरोपी को नहीं मिली जमानत

आगरा में मंगलसूत्र लूटने के आरोपी को नहीं मिली जमानत

ताजमहल देखकर लौट रही महिला का मंगलसूत्र लूटने के मामले में आरोपित आसिफ उर्फ आरिफ निवासी ख्वासपुरा शाहगंज का जमानत प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।...

आगरा में मंगलसूत्र लूटने के आरोपी को नहीं मिली जमानत
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 03 Nov 2016 06:00 PM
ऐप पर पढ़ें

ताजमहल देखकर लौट रही महिला का मंगलसूत्र लूटने के मामले में आरोपित आसिफ उर्फ आरिफ निवासी ख्वासपुरा शाहगंज का जमानत प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।

वादिया दस अगस्त को अपनी सहेली के साथ रिक्शा में बैठकर ताजमहल देखकर जा रही थी। उसी दौरान रिक्शा के प्रतापपुरा के पास पहुंचने पर पीछे से बाइक पर आए व्यक्ति ने उसके गले से मंगल सूत्र खींच लिया और तेजी से बाइक चला भाग गए। पुलिस ने तीन सितंबर को आरोपितों को गिरफ्तार किया था। आरोपितों के पास से पीली धातु की चेन व पॉलीथिन में नशीला पाउडर बरामद हुआ था। आरोपित की ओर से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। अभियोजन ने जमानत का विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपित की जमानत अर्जी निरस्त करने के आदेश दिए।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें