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सीएमओ और सीएमस न्यायालय में तलब

जिला अस्पताल के चिकित्सक की लापरवाही सीएमओ और सीएमएस को भारी पड़ गई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय विनय सिंह ने दोनों को कोर्ट की अवमानना के मामले में उन्हें व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।...

सीएमओ और सीएमस न्यायालय में तलब
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 03 May 2017 11:50 PM
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जिला अस्पताल के चिकित्सक की लापरवाही सीएमओ और सीएमएस को भारी पड़ गई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय विनय सिंह ने दोनों को कोर्ट की अवमानना के मामले में उन्हें व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।

जिला चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सक अशोक कुमार ने मारपीट के मामले में चिकित्सीय परीक्षण किया था। चिकित्सीय परीक्षण को सुरेन्द्र कुमार ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने डा. अशोक कुमार को व्यक्तिगत तौर पर तलब किया, लेकिन वह कोर्ट नहीं पहुंचे। इस पर न्यायालय ने सीएमओ को डा. अशोक कुमार का एक दिन का वेतन राजकीय कोष में जमा कराने के निर्देश दिए। सीएमओ ने सीएमएस को पत्र लिख कर डा. अशोक के एक दिन का वेतन जमा कराने के आदेश दिए। तय समय सीमा में एक दिन का वेतन जमा नहीं हुआ। याची ने इसकी शिकायत न्यायालय से की। इस पर मजिस्ट्रेट ने सीएमओ से दूरभाष पर वार्ता की और पैरोकार को तलब किया। न्यायालय ने इस मामले में 9 मई की सुबह 9 बजे सीएमओ व सीएमएस को व्यक्तिगत तौर पर न्यायालय में तलब किया है।

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