फोटो गैलरी

Hindi Newsवरिष्ठ नागरिकों के लिए ऋण पर कोर्ट ने केंद्र, रिजर्व बैंक से जवाब मांगा

वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऋण पर कोर्ट ने केंद्र, रिजर्व बैंक से जवाब मांगा

उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों से रिवर्स मॉर्टगेज लोन इनेबल्ड एन्यूइटी स्कीम के तहत ऋण पाने में असफल रहे एक 79 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक...

वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऋण पर कोर्ट ने केंद्र, रिजर्व बैंक से जवाब मांगा
एजेंसीFri, 02 Dec 2016 11:36 PM
ऐप पर पढ़ें

उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों से रिवर्स मॉर्टगेज लोन इनेबल्ड एन्यूइटी स्कीम के तहत ऋण पाने में असफल रहे एक 79 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक की याचिका पर जवाब देने को कहा है।

रिवर्स मॉर्टगेज लोन इनेबल्ड एन्यूइटी स्कीम को 2008 में शुरू किया गया था ताकि वरिष्ठ नागरिकों की आय को उनके स्वामित्व वाली संपत्ति से बढ़ाया जा सके और वह स्वतंत्र तौर पर एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें।

मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर एवं न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की एक खंडपीठ ने केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक, केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर इस संबंध में जवाब दाखिल करने को कहा है।

न्यायालय ने इस योजना को धीमी गति से लागू किए जाने के बारे में सवाल किए हैं। यह नोटिस न्यायालय ने उत्तर प्रदेश निवासी एमपी सिंह की याचिका पर जारी किया है। उन्होंने याचिका में कहा कि इस योजना के तहत वह 2014 से ऋण प्राप्त करने के लिए दो बैंकों से संपर्क कर चुके हैं लेकिन अभी तक इस संबंध में कुछ हुआ नहीं है। उनकी आय का मुख्य स्रोत खेती है और उनके पास कोई स्थायी वार्षिक आय नहीं है।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें