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भ्रष्ट जनसेवकों का घर जब्त करना ठीक: कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्ट नौकरशाहों की संपत्ति जब्त करने और उनके मामले विशेष अदालत में चलाने के कानून को सही ठहराया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी का घर भी जब्त किया जा सकता...

भ्रष्ट जनसेवकों का घर जब्त करना ठीक: कोर्ट
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 10 Dec 2015 11:55 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्ट नौकरशाहों की संपत्ति जब्त करने और उनके मामले विशेष अदालत में चलाने के कानून को सही ठहराया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी का घर भी जब्त किया जा सकता है, चाहे वह उसमें ही क्यों न रह रहा हो।

कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार राष्ट्रीय आर्थिक आतंकवाद का रूप ले चुका है। इससे निपटने के लिए विशेष उपायों की जरूरत है, जिन्हें हम समर्थन देते रहेंगे।
 
जस्टिस अनिल आर. दवे और दीपक मिश्रा के पीठ ने गुरुवार को यह फैसला देते हुए बिहार और ओडिशा के स्पेशल कोर्ट एक्ट, 2009 व 2010 को संवैधानिक ठहराते हुए उनके खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज कर दीं। कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार राष्ट्रीय आर्थिक आतंकवाद बन चुका है। इससे निपटने के लिए विशेष उपायों की जरूरत है और ये कानून वही विशेष उपाय हैं।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता और भ्रष्टाचार के आरोपी जनसेवकों के ये तर्क खारिज कर दिए कि केंद्रीय भ्रष्टाचार निरोधक कानून, 1988 के रहते राज्यों को इस विषय में विशेष कानून बनाने की शक्ति हासिल नहीं है।

 

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